केंद्र ने कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिए निर्देश

April 20,2021

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों को कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत न हो। इस सिलसिले में सोमवार को राज्यों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने देशभर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की समीक्षा की। इसके अलावा, यह भी चर्चा की गई कि खाद्य पदार्थों, दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और आवश्यक सेवाओं सहित आवश्यक आपूर्तियों की कीमत न बढ़े और वे उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें। मांग और आपूर्ति असंतुलन की स्थिति से बचने के क्रम में प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल बनाए जा सकते हैं।

बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बेईमान व्यापारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण करने और उसे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सौंपने का अधिकार देती है।

कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।